Bihar Social Security Pension Yojana: बिहार सरकार अपनी ‘सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना’ के तहत छह अलग-अलग पेंशन योजनाएं चलाती है। इस लेख में इन योजनाओं, उनसे मिलने वाले लाभों, पात्रता की शर्तों और आवेदन के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है।
Bihar Social Security Pension Yojana: इन योजनाओं के लिए आवेदन करने का तरीका नीचे बताया गया है। अगर आप इनमें से किसी भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए यह लेख पढ़ें। बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2026 के तहत लाभ के लिए आवेदन करने और अधिक जानकारी पाने के लिए, कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Bihar Social Security Pension Yojana: Overviews
| योजना का नाम | Bihar Social Security Pension Yojana |
| राज्य | बिहार |
| लाभार्थी | बुजुर्ग, विधवा एवं दिव्यांग पात्र व्यक्ति |
| मुख्य उद्देश्य | पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करना |
| पेंशन योजनाएं | विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं |
| लाभ | पात्रता के अनुसार मासिक पेंशन |
| आवश्यक दस्तावेज | आधार कार्ड, बैंक खाता एवं अन्य जरूरी दस्तावेज |
| आधिकारिक विभाग | बिहार सरकार |
Bihar Social Security Pension Yojana
Bihar Social Security Pension Yojana: बिहार में इन पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है, फिर भी बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं। पूरी प्रक्रिया जानें: राज्य में कुल छह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं लागू हैं—इनमें से तीन केंद्र सरकार द्वारा और तीन राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हैं।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना – राज्य सरकार की योजना
- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना – राज्य सरकार की योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना – केंद्र सरकार की योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना – केंद्र सरकार की योजना
- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना – केंद्र सरकार की योजना
- बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना – राज्य सरकार की योजना
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना
योजना का लाभ :–इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :- राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी आय वर्ग के वृद्धजन, जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त नहीं हो रहा हो |
दस्तावेज :-आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र और मतदाता पहचान पत्र

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
योजना का लाभ :-इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :-बी.पी.एल. परिवार की विधवा जिनकी आयु 40-79 वर्ष हो |
दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
योजना का लाभ :-इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :- 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा जिनकी वार्षिक आय रु. 60,000/- कम या बी.पी.एल परिवार की हो |
दस्तावेज :-आधार कार्ड , बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
योजना का लाभ :-इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :- आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, आवेदक गरीबी रेखा (BPL) के अंतर्गत आने वाले परिवार से होना चाहिए। बिहार सरकार की RTPS सेवा के अनुसार आवेदक का बिहार में कम से कम 3 वर्ष का निवास निर्धारित है।
दस्तावेज :-आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र (Voter ID), आयु/जन्मतिथि का प्रमाण, BPL/गरीबी रेखा से संबंधित प्रमाण, जहाँ लागू हो, बैंक/डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, बिहार निवास से संबंधित प्रमाण
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना
योजना का लाभ :-इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :-बी.पी.एल. परिवार के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के दिव्यांगजन, जिनकी दिव्यन्गता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो |
दस्तावेज :-आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना
योजना का लाभ :–इस योजना के तहत सरकार के तरफ से प्रति माह ₹ 1100 प्रतिमाह पेंशन दिए जायेगे |
पात्रता :-किसी भी आय एवं आयु वर्ग के 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजन |
दस्तावेज :-आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण-पत्र, मतदाता पहचान पत्र और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र

Bihar Social Security Pension Yojana: आवेदन प्रक्रिया
Bihar Social Security Pension Yojana: इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको अपने प्रखंड के RTPS काउंटर पर जाना होगा | वहां जाने के बाद आप जिस भी योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करना चाहते है आपको इसका आवेदन फॉर्म लेना होगा | इसके बाद इस फॉर्म को सही प्रकार से भरकर सभी जरुरी दस्तावेजो को इसके साथ लगाकर निचे RTPS काउंटर पर जाना कर देना है | इसके बाद आपको एक रसीद मिलेगा | जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा.
Bihar Social Security Pension Yojana: Important Links
| Official Website | Visit Now |
निष्कर्ष (Conclusion)
Bihar Social Security Pension Yojana: बिहार के बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पात्र नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण योजना है। पात्र व्यक्ति अपनी स्थिति के अनुसार संबंधित पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, पेंशन राशि और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जरूर जांच लें तथा सही माध्यम से आवेदन करें।
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