Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: अगर आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण अब तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 (Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26) शुरू की है।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: इस योजना के तहत सरकार युवाओं को 10 लाख रुपये तक का लोन दे रही है, जिसमें से 5 लाख रुपये माफ यानी अनुदान (Subsidy) के रूप में दिए जाएंगे। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी पूरी जानकारी — पात्रता, योग्यता, जरूरी दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के साथ।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: Overviews
योजना का नाम | मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025-26 |
राज्य | बिहार |
विभाग | उद्योग विभाग, बिहार सरकार |
लाभ | ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता (₹5 लाख अनुदान + ₹5 लाख लोन) |
लोन की अवधि | लगभग 7 वर्ष |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन |
लॉन्च वर्ष | 2025-26 |
आधिकारिक वेबसाइट | udyami.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2025 क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (Mukhyamantri Udyami Yojana) बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को स्व-रोजगार (Self Employment) के लिए प्रोत्साहित करना है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 10 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है, जिसमें 50% यानी 5 लाख रुपये अनुदान (Grant) के रूप में होते हैं और बाकी 50% लोन (Loan) के रूप में दिए जाते हैं।
इस योजना के अंतर्गत कई उप-योजनाएं भी चलाई जा रही हैं जैसे –
- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति / जनजाति उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना
- मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के युवाओं को रोजगार देने के बजाय रोजगार सृजन (Employment Generation) करने में सक्षम बनाना है।
इसके तहत –
- राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बिहार की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है।
- महिलाओं को भी स्व-रोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: मिलने वाले लाभ
इस योजना के तहत सरकार आवेदक की व्यवसायिक योजना के अनुसार सहायता प्रदान करती है।
- अधिकतम ₹10,00,000 तक की आर्थिक सहायता मिलती है।
- इसमें से ₹5,00,000 अनुदान (Subsidy) के रूप में दिया जाता है, जिसे लौटाने की जरूरत नहीं।
- बाकी ₹5,00,000 लोन (Loan) के रूप में दिया जाता है, जिसे किश्तों में चुकाना होता है।
- लोन की अवधि लगभग 7 वर्ष होती है।
- लाभार्थी को प्रशिक्षण (Training) और प्रोजेक्ट गाइडेंस भी प्रदान किया जाता है।
नोट: जो लाभार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी उद्यमी योजना (जैसे लघु उद्यमी योजना) का लाभ ले चुके हैं, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: पात्रता
इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते हैं जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हों –
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट (10+2), आईटीआई, पॉलिटेक्निक या समकक्ष होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- व्यवसाय की इकाई Proprietorship, Partnership, LLP या Pvt. Ltd. Company हो सकती है।
- Proprietorship बिजनेस के लिए आवेदक का पर्सनल PAN Card होना अनिवार्य है।
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: Category-wise Eligibility
योजना का नाम | पात्र वर्ग |
---|---|
मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना | केवल SC/ST वर्ग के पुरुष एवं महिला आवेदक |
मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना | केवल अति पिछड़ा वर्ग (BC-01) के पुरुष/महिला |
मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना | सभी वर्ग की महिलाएं |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना | सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (BC-02) के पुरुष |
मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना | केवल अल्पसंख्यक वर्ग के पुरुष एवं महिला आवेदक |
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको नीचे दिए गए दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
- मैट्रिक का प्रमाण-पत्र (जन्मतिथि सहित)
- इंटरमीडिएट / आईटीआई / डिप्लोमा सर्टिफिकेट
- जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
- आवेदक का Live फोटो
- आवेदक का हस्ताक्षर (Signature)
- बैंक पासबुक की कॉपी
- आधार कार्ड
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन लिए जाते हैं। आवेदन की तिथि हर साल उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है। नीचे आवेदन की प्रक्रिया दी गई है –
ऑनलाइन आवेदन करने के चरण
सभी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद आवेदन को सबमिट करें।
सबसे पहले udyami.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
वहाँ “Login / पंजीकरण” पर क्लिक करें।
इसके बाद MMUY (Mukhyamantri Udyami Yojana) का विकल्प चुनें।
“मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (वित्तीय वर्ष 2025-26)” लिंक पर क्लिक करें।
अब एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको Registration Form भरना होगा।
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको Login ID और Password मिलेगा।
Login करके आप अपनी व्यवसायिक योजना (Project Details) दर्ज करें।
योजनान्तर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओ को कैटेगरी – (A), (B) और (C) के रूप में विभाजित किये गये है |
कैटेगरी -A :- इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओ को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलो द्वारा सबसे अच्छा बताया गया है | इसके उत्पादों की मांग ज्यादा है जिससे अधिकतर इकाईया बेहतर ढंग से संचालित है | इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजनाओ को शामिल किया गया है |
कैटेगरी -B :- इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओ को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलो द्वारा औसतन बताया गया है | इस कैटेगरी के तहत कुल 23 परियोजनाओ को शामिल किया गया है |
कैटेगरी -C :-इस कैटेगरी में वैसे परियोजनाओ को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलो द्वारा सन्तोषजन बताया गया है | इस कैटेगरी के तहत कुल 12 परियोजनाओ को शामिल किया गया है |
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26: Important Links
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निष्कर्ष (Conclusion)
Mukhyamantri Udyami Yojana 2025-26 बिहार सरकार की सबसे उपयोगी योजनाओं में से एक है, जिसका मकसद राज्य के युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
अगर आप भी रोजगार शुरू करने का सपना देखते हैं, तो यह योजना आपके लिए बेहतर अवसर साबित हो सकती है। बस आपको तय समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करना है और सही डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
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