Birth Certificate Online 2025: जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं – पूर्ण जानकारी

Birth Certificate Online 2025: जैसे कि हम सभी जानते हैं की जन्म लेने वाले सभी लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यह दस्तावेज का उपयोग स्कूल में प्रवेश से लेकर सरकारी नौकरी जैसी जगहों पर होता है, इसलिए अगर आपके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म जरूर रजिस्टर कराएं। Birth Certificate को बनाने के लिए पंजीकरण करना होता है, जो की आप आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं I  

आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप घर बैठे अपने बच्चे के जन्म का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और जन्म प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। आज की पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप जन्म पंजीकरण कैसे करा सकते हैं। साथ ही, यदि आप किसी भी उम्र के व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो यह कैसे कराया जा सकता है। Birth Certificate Online से जुड़ी सारी जानकारी नीचे विस्तार से दी गई है।

पोस्ट का नामBirth Certificate Online 2025
पोस्ट प्रकारBirth Certificate
प्रमाण पत्र नामजन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
जारीकर्ता प्राधिकरणसंबंधित राज्य सरकार
आवेदन मोडऑनलाइन और ऑफलाइन
कौन पात्र हैं?भारत में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति
आधिकारिक वेबसाइटcrsorgi.gov.in (राष्ट्रीय जन्म और मृत्यु पंजीकरण पोर्टल)

जन्म प्रमाण पत्र एक कानूनी दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति के जन्म की तिथि, स्थान और माता-पिता की जानकारी को प्रमाणित करता है। यह सरकारी दस्तावेज़ पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में कार्य करता है और कई सरकारी व निजी कार्यों के लिए अनिवार्य होता है।

जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है?

  • आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए आवश्यक
  • स्कूल या कॉलेज में दाखिले के लिए अनिवार्य
  • सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ उठाने के लिए जरूरी
  • विवाह पंजीकरण, संपत्ति हस्तांतरण और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में सहायक
  • विदेश यात्रा और वीजा आवेदन में आवश्यक दस्तावेज

कौन जारी करता है जन्म प्रमाण पत्र?

भारत में नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत और राज्य सरकार का स्वास्थ्य विभाग जन्म प्रमाण पत्र जारी करता है।

पहला श्रेणी– यदि बच्चे की आयु 0 से 21 दिन के बीच है तो उसे प्रथम श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अनुसार अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र वहीं से जारी किया जाता है। लेकिन यदि बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका से जारी किया जाता है।

इसके लिए बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड और कुछ गवाहों के नाम प्रखंड कार्यालय को देकर आसानी से जन्म प्रमाण पत्र नि:शुल्क बनवाया जा सकता है। इसके साथ ही साथी अभिभावक भी इस श्रेणी के लिए CRS वेबसाइट से Birth Certificate Online कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी ग्राम पंचायत/या आंगनवाड़ी से संपर्क करना होगा।

दूसरा श्रेणी– यदि बच्चे की आयु 21 से 30 दिन के बीच है तो उसे दूसरा श्रेणी में रखा जाता है। इस श्रेणी के अनुसार अगर बच्चे का जन्म सरकारी अस्पताल में हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र वहीं से जारी किया जाता है। लेकिन यदि बच्चे का जन्म घर पर हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड कार्यालय तथा नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका से जारी किया जाता है।

Birth Certificate Online इसके लिए बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड और कुछ गवाहों के नाम प्रखंड कार्यालय ऑफिस को देकर आसानी से जन्म प्रमाण पत्र 2 रूपए की शुल्क जमा कर बनवाया जा सकता है।

तीसरा श्रेणी- कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माता-पिता की लापरवाही के कारण जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाता है। अब ऐसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में काफी दिक्कत होती है क्योंकि बच्चे की उम्र भी बढ़ जाती है।

यदि बच्चे की आयु 30 दिन से अधिक है तो वर्तमान बिहार में जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं है, इस श्रेणी के अनुसार ऑफलाइन आवेदन करना होता है।

Birth Certificate Online अगर आप नवजात शिशु के जन्म के 21 दिनों के भीतर जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको इसके लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा-

  • अगर आप शिशु के जन्म के 21 दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो इसके लिए आपको 2 रूपये का बिलंब शुल्क देना होगा-
  • अगर आप शिशु के जन्म के 30 दिनों के बाद आवेदन करते है तो आपको तो इसके लिए आपको 5 रूपये का बिलंब शुल्क देना होगा-
  • इसके आलावा अगर आप 1 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करते है तो आपको 10 रूपये विलंब शुल्क के रूप में देना होगा-

📌 अनिवार्य दस्तावेज:

  • बच्चे के जन्म का प्रमाण – अस्पताल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज स्लिप
  • माता-पिता का पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट
  • निवास प्रमाण पत्र – बिजली बिल, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक
  • शादी का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो) – माता-पिता के विवाह का प्रमाण
  • अभिभावक का शपथ पत्र – अगर अस्पताल से जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिला हो

📌 यदि 1 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं:

  • ग्राम पंचायत, नगर निगम या तहसील कार्यालय से सत्यापन पत्र
  • स्कूल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • अस्पताल या डॉक्टर का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)
  • अदालत या SDM से सत्यापित हलफनामा

📌 महत्वपूर्ण बातें:

  • सभी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।
  • जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बच्चे का नाम अनिवार्य नहीं है, बाद में जोड़ा जा सकता है।
  • देरी से आवेदन करने पर अतिरिक्त दस्तावेज और शुल्क लग सकता है।
  • यदि आपके भी घर में कोई शिशु का जन्म हुआ है जिसका उम्र 0 से लेकर 21 दिन के बीच है तो आप उसका जन्म का पंजीकरण ऑनलाइन कर सकते हैं
  • जन्म का पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको सीआरएस के ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा
  • सीआरएस के ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद General Public Signup के बटन पर क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा
  • अब दिए गए यूजरनेम एंड पासवर्ड से लॉगिन करके Birth Registration के ऑप्शन पर क्लिक करके मारे गए सभी जानकारी को भरकर अपने शिशु का पंजीकरण के लिए फॉर्म फिल करना होगा
  • फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक रिसिविंग मिलेगा जिसमें आपके रजिस्ट्रार का पूरा जानकारी रहेगा उस हार्ड कॉपी को डॉक्यूमेंट के साथ अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करवा दें. वहां से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा
  • अगर आवेदक का उम्र 30 दिन से ज्यादा है और अभी तक किसी कारण वर्ष जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है तो इसे बनवाने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया फॉलो करना होगा-
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र का एक फॉर्म आपको अपने प्रखंड कार्यालय के आसपास में चलाए जा रहे दुकान से लेकर आना होगा. और उसके साथ आपको एक एफिडेविट भी बनवाना होगा-
  • ध्यान रहे एफिडेविट आवेदक के माता-पिता या फिर कोई गार्जियन के नाम से बना होना चाहिए-
  • उसके बाद दिए गए फॉर्म में सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप भरना होगा. उसके बाद अपने सरपंच/ आंगनवाड़ी सेविका/ मुखिया से सत्यापन करा पंचायत कार्यालय या फिर नगरपालिका कार्यालय में जमा कराना होगा-
  • उसके बाद आपका प्लीकेशन आपके प्रखंड कार्यालय में जाएगा और वहां से आपका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करने का काम किया जाएगा-
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Official Websitedc.crsorgi.gov.in

निष्कर्ष

जन्म प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज़ है, जो व्यक्ति की पहचान, नागरिकता और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। अगर आप नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं, तो आपको समय सीमा के भीतर आवेदन करना चाहिए, ताकि किसी भी अतिरिक्त शुल्क या देरी से बचा जा सके।

ऑनलाइन आवेदन के लिए अस्पताल से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी जमा करनी होगी। अगर जन्म को 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, तो अतिरिक्त दस्तावेज़ और प्रशासनिक मंजूरी की आवश्यकता पड़ सकती है।

सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन सरल और तेज बना दिया है। आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या राष्ट्रीय पोर्टल (crsorgi.gov.in) के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। समय पर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना भविष्य में कई सरकारी और कानूनी कार्यों के लिए उपयोगी होगा।

Aashik Parjapati is the Editor and Writer at Shiksha Bindu, covering government jobs, schemes, admit cards, and results. A native of Bihar, he has over three years of experience and is pursuing graduation in Delhi.

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