PM Krishi Sinchai Scheme 2025:- बिहार राज्य सहित पूरे भारत के किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 के अंतर्गत सरकार द्वारा ड्रीप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, नलकूप, समरसेबुल, तथा तालाब/कुएं के निर्माण पर 70% से 80% तक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
यह योजना कृषि में जल उपयोग की दक्षता बढ़ाने और फसलों की उपज को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। इस पोस्ट के माध्यम से स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज से जुड़ी सभी जानकारी नीचे विस्तार से बताई गई
PM Krishi Sinchai Yojana 2025 – मुख्य बातें
बिंदु | विवरण |
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किस योजना का नाम | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना |
योजना वर्ष | 2025–26 |
लागू विभाग | कृषि विभाग, बिहार |
कुल बजट | ₹140.66 करोड़ |
आवेदन की स्थिति | शुरू हो चुका है |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | horticulture.bihar.gov.in |
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
PM Krishi Sinchai Scheme 2025:- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana – PMKSY) भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य देश के सभी किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांत पर आधारित है।
योजना का उद्देश्य- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लक्ष्य है:
- हर खेत को पानी पहुंचाना (Har Khet Ko Pani)
- प्रति बूंद अधिक फसल (Per Drop More Crop)
- कुशल जल प्रबंधन और उत्पादकता में वृद्धि
- माइक्रो इरिगेशन सिस्टम (ड्रीप/स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देना
अनुदान की दरें- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
सिंचाई तकनीक | सीमांत/लघु किसान | अन्य किसान |
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ड्रीप सिंचाई | 80% अनुदान | 70% अनुदान |
स्प्रिंकलर सिंचाई | 55% अनुदान | 45% अनुदान |
नलकूप/समरसेबुल | अधिकतम ₹40,000 | |
तालाब/कुआं निर्माण | कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹75,000 (ड्रीप सिंचाई अपनाने पर) |
योजना के लिए पात्रता- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
- आवेदक भारत का नागरिक हो
- सभी वर्ग के किसान पात्र
- योजना का लाभ अधिकतम 5 हेक्टेयर तक
- केवल BIS प्रमाणित उपकरण ही मान्य होंगे
- लाभ DBT सिस्टम के माध्यम से सीधे खाते में दिया जाएगा
- आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य है
जरूरी दस्तावेज-PM Krishi Sinchai Scheme 2025
- आधार कार्ड
- किसान पंजीकरण संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक की कॉपी
- भूमि स्वामित्व प्रमाण
- पता प्रमाण पत्र
- (यदि लागू हो) जाति प्रमाण पत्र
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
- सबसे पहले horticulture.bihar.gov.in पर जाएं
- “Schemes” सेक्शन में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म सिंचाई) चुनें
- “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें
- Individual या Group का विकल्प चुनें
- DBT पंजीकरण संख्या दर्ज करें
- आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें और रसीद सुरक्षित रखें
योजना के चार मुख्य घटक (PMKSY Components)- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
- AIBP – बड़ी और अधूरी सिंचाई परियोजनाएं पूरी करना
- Har Khet Ko Pani – हर खेत तक पानी पहुंचाना
- Per Drop More Crop – माइक्रो इरिगेशन
- Watershed Development – जल संचयन और भूमि विकास
योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
- सीमांत और लघु किसान
- व्यक्तिगत किसान और किसान समूह
- FPOs, सहकारी समितियां, पंचायतें
- राज्य सरकार की कृषि एजेंसियां
महत्वपूर्ण लिंक- PM Krishi Sinchai Scheme 2025
कार्य | लिंक |
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ऑनलाइन आवेदन | यहां से आवेदन करें |
आधिकारिक नोटिस देखें | PDF नोटिस देखें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
🔚 निष्कर्ष (Conclusion)–
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2025 किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो न केवल खेती में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करती है बल्कि आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर को भी बढ़ावा देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य “हर खेत को पानी” और “प्रति बूंद अधिक फसल” के सिद्धांत को साकार करना है।
जो किसान सिंचाई की लागत कम करना चाहते हैं और अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यह योजना अत्यंत लाभदायक है। सरकार द्वारा 70% से 80% तक अनुदान देकर किसानों को आर्थिक रूप से सहयोग किया जा रहा है।
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FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है?
उत्तर: यह भारत सरकार की एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता देना और जल की बचत के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना है।
Q2. इस योजना के तहत कितनी सब्सिडी मिलती है?
उत्तर:= कुल लागत का 50%, अधिकतम ₹75,000
Q3. कौन-कौन किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: भारत के सभी पंजीकृत किसान, चाहे वे छोटे, सीमांत या बड़े हों। किसान समूह, FPOs, सहकारी संस्थाएं भी पात्र हैं।
Q4. आवेदन कैसे करें?
उत्तर: इसके लिए राज्य की कृषि वेबसाइट (जैसे horticulture.bihar.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय DBT पंजीकरण संख्या और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।