Bihar Viklang Pension Yojana 2025: बिहार के वैसे नागरिक जो 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति हैं तो उनको समाज कल्याण बिहार सरकार एक योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम बिहार विकलांग पेंशन योजना है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत, बिहार में रहने वाले 40% से अधिक विकलांगता वाले महिला या पुरुष को हर महीने ₹400 पेंशन दी जाती है।
तो अगर आप भी Bihar Viklang Pension Yojana के तहत लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं कैसे और कितना लाभ मिलता है, पेंशन किन को उपलब्ध कराया जाता है, इसके साथ-साथ Bihar Viklang Pension Yojana से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बताई गई है I
Bihar Viklang Pension Yojana 2025: संक्षिप्त विवरण
आर्टिकल का नाम | Bihar Viklang Pension Yojana 2025 |
आर्टिकल का प्रकार | सरकारी योजना / Sarkari Yojana |
योजना का नाम | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
योजना का विभाग | बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) |
मिलने वाले लाभ | ₹400/- प्रति माह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
कौन आवेदन कर सकता है? | बिहार राज्य के दिव्यांग व्यक्ति |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.bihar.gov.in |
Bihar Viklang Pension Yojana Kya Hai- बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है- पूर्ण जानकारी
Bihar Viklang Pension Yojana राज्य सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य बिहार राज्य के दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹400 की पेंशन दी जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
यह योजना बिहार सरकार के सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) द्वारा चलाई जाती है और इसका लाभ केवल बिहार राज्य के स्थायी निवासी दिव्यांगजन ही उठा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसके लिए आवेदकों को संबंधित सरकारी कार्यालय में जाकर आवेदन जमा करना होता है।
Benefits of Bihar Viklang Pension Yojana- बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ?
बिहार विकलांग पेंशन योजना सरकार द्वारा दिव्यांग (विकलांग) नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत कई लाभ दिए जाते हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करते हैं।
- ₹400 प्रति माह पेंशन दी जाती है।
- आर्थिक सहायता से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
- बिहार सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित योजना।
Eligibility of Bihar Viklang Pension Yojana- बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए योग्यता निम्नलिखित है-
- आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए
- आवेदन करने वाला विकलांग व्यक्ति शारीरिक रूप से 40% से अधिक विकलांग हों साथ ही विकलांगता के न्यूनतम 40% का प्रमाणपत्र होना चाहिए
- महिला और पुरुष दोने लाभ उठा सकते है
- लाभुम के पास किसी न किसी बैंक में अकाउंट होना चाहिए
- बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए कोई न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा नहीं है।
- पेंशन का लाभ उठाने के लिए निर्धारित वार्षिक आय की कोई ऊपरी सीमा नहीं है
- आवेदनकर्ता आवेदन जमा करने की तारीख से कम से कम 10 वर्षों से बिहार राज्य में रह रहा हों
Documents For Bihar Viklang Pension Yojana- बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज?
- आवेदक का आधार कार्ड (पहचान प्रमाण के रूप में)
- निवास प्रमाण पत्र (बिहार राज्य का निवासी होने का प्रमाण)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (सरकारी अस्पताल से जारी)
- आय प्रमाण पत्र (निर्धारित आय सीमा के भीतर होने का प्रमाण)
- बैंक खाता पासबुक (पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (हाल ही में खींची गई)
- मोबाइल नंबर (संपर्क और सूचना के लिए)
How to Apply for Bihar Viklang Pension Yojana- बिहार विकलांग पेंशन योजना आवेदन कैसे करें?
- इस योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जिले के RTPS काउंटर पर जाना होगा.
- वहां जाने के बाद आपको इसके लिए आवेदन करने का फॉर्म प्राप्त करना होगा, फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, दिव्यांगता का प्रकार, बैंक विवरण आदि सही-सही भरें।आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद या संदर्भ संख्या दी जाएगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए सुरक्षित रखें।
- भरे हुए आवेदन पत्र को सभी दस्तावेजों के साथ समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें।फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रसीद या संदर्भ संख्या दी जाएगी, जिसे भविष्य में आवेदन की स्थिति जानने के लिए सुरक्षित रखें।
Bihar Viklang Pension Yojana- बिहार विकलांग पेंशन योजना कब और कैसे मिलेगा लाभ
आवेदन करते ही सबसे पहले आपके पंचायत स्तर से सत्यापन होता है। सब कुछ सही होने के बाद इसे डीईओ स्तर से सत्यापित किया जाता है और राज्य द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसके बाद फॉर्म भरते समय आपके द्वारा दिए गए खाते में 400 रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि भेजी जाती है।
Bihar Viklang Pension Yojana 2025- Quick Links
Home Page | Shiksha Bindu |
Check Official Notice | Download Notice |
Official Website | state.bihar.gov.in |
निष्कर्ष
बिहार विकलांग पेंशन योजना दिव्यांगजन के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹400 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है, जिसके लिए आवेदकों को समाज कल्याण विभाग में जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। पात्रता की पुष्टि होने के बाद, पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बिहार विकलांग पेंशन योजना क्या है?
यह बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
पेंशन राशि कितनी है?
पात्र लाभार्थियों को मासिक ₹400 से ₹1,000 तक की राशि दी जाती है। यह सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है।
यदि आवेदन में कोई समस्या हो तो क्या करें?
नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय जाएं।
SSPMIS पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
यदि आवेदन में कोई समस्या हो तो क्या करें?
नजदीकी सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय जाएं।
SSPMIS पोर्टल पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।
विकलांगता प्रमाण पत्र कहां से बनवा सकते हैं?
विकलांगता प्रमाण पत्र आपके जिले के मुख्य सरकारी अस्पताल से बनवाया जा सकता है। इसके लिए आपको मेडिकल जांच करानी होगी।