Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार की महिलाओं को ₹25000 की सहायता, जाने योजना की पूर्ण जानकारी

Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए एक योजना चलाई जाती है, इस योजना का नाम बिहार महिला सहायता योजना है इस योजना के तहत महिलाओं को ₹25000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन करना होता है I

तो अगर आप भी बिहार के निवासी है और आप तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं की श्रेणी में आती है तो आपको इस योजना का लाभ या इस योजना की जानकारी अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, इसके लिए आपको आर्टिकल में प्रस्तुत सभी जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा क्योंकि इस आर्टिकल में Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 से जुड़ी सभी जानकारी विस्तृत रूप में बताई गई है I

पोस्ट का प्रकारसरकारी योजना / Sarkari Yojana
योजना का नामबिहार महिला सहायता योजना
विभाग का नामअल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार
योजना का उद्देश्यतलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीमुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएँ
आर्थिक सहायता₹25,000 की एकमुश्त सहायता राशि
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में आवेदन जमा करें)
पात्रता मानदंडतलाकशुदा, परित्यक्ता (2 वर्ष से अधिक), मानसिक रूप से अक्षम पति वाली महिला

बिहार महिला सहायता योजना बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक सरकारी योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹25,000 की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, सरकार उन महिलाओं की मदद करती है जो अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रही हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं

  • आर्थिक सहायता प्रदान करना – तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को ₹25,000 की वित्तीय मदद देना।
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना – आर्थिक सहयोग देकर महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त बनाना।
  • जीवन यापन में सहारा देना – वित्तीय सहायता से जरूरतमंद महिलाओं को नया जीवन शुरू करने में मदद करना।
  • सामाजिक और आर्थिक सुधार – समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना और उनके आत्मसम्मान को बढ़ाना।
  • सरकारी लाभ सीधे पहुंचानाDBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि को सीधे बैंक खाते में जमा करना।
  • ₹25,000 की आर्थिक सहायता – सरकार द्वारा तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को वित्तीय मदद दी जाती है।
  • सीधे बैंक खाते में भुगतानDBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है।
  • महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना – यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को स्वावलंबी बनने में मदद करती है
  • सरल और पारदर्शी प्रक्रिया – आवेदन प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों के माध्यम से ऑफलाइन की जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके।
  • व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायक – महिलाएँ इस राशि का उपयोग नया रोजगार शुरू करने, शिक्षा प्राप्त करने या अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकती हैं।
  • सरकारी योजना के अंतर्गत सुरक्षा – यह बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक अधिकृत योजना है, जिससे जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिलता है।

इस योजना का लाभ केवल वे महिलाएं प्राप्त कर सकती हैं, जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करती हैं:

  • तलाकशुदा महिला: महिला को कानूनी रूप से तलाकशुदा होना चाहिए।
  • पति द्वारा परित्यक्त: महिला को कम से कम दो वर्षों से उनके पति द्वारा छोड़ा गया हो।
  • पति का अपंग होना: यदि पति शारीरिक रूप से पूरी तरह अपंग हो।
  • आयु सीमा और आय मानदंड: महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो और उसकी वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम हो।
  • अन्य पात्रता: विधवा या मोसमात महिलाएं इस योजना की पात्र नहीं हैं।

घोषणा पत्र

  • आवेदक महिला द्वारा स्थानीय दो गवाहों के समक्ष प्रस्तुत।
  • गवाहों का नाम, पता, और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित।

अनुशंसा पत्र / प्रमाण पत्र

  • परित्यकता/तलाकशुदा होने का प्रमाण निम्न में से किसी एक द्वारा:
    • मुखिया, सरपंच, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि।
    • प्रखंड प्रमुख, पंचायत समिति सदस्य, विधान मंडल सदस्य, सांसद।
  • विस्तृत जानकारी हेतु नोटिफिकेशन पढ़ें।

आयु प्रमाण पत्र

  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • प्रमाण हेतु निम्न दस्तावेज:
    • जन्म प्रमाण पत्र।
    • मैट्रिक/समकक्ष प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि हो।
    • मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट।
    • कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा जारी शपथ पत्र।

आय प्रमाण पत्र

  • सालाना आय ₹4,00,000 से कम होने का प्रमाण।
  • अंचलाधिकारी द्वारा जारी।

पति के मानसिक अपंगता का प्रमाण पत्र

  • जिला सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र।

पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ

  • आवेदन पत्र में स्थान पर चिपकाने के लिए।
  • फोटो स्वंय अभिप्रमाणित हो।

इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। इच्छुक महिलाएं निम्न चरणों का पालन कर आवेदन कर सकती हैं:

  • आवेदन पत्र प्राप्त करें: सबसे पहले आवेदिका को अपने जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन पत्र भरें: सभी जरूरी जानकारियों को सही-सही भरें।
  • दस्तावेज जमा करें: आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज (जैसे पहचान पत्र, तलाक के दस्तावेज, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, आय प्रमाण पत्र, आदि) संलग्न करें।
  • जमा करें: सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।

बिहार महिला सहायता योजना के तहत आवेदन जमा करने के बाद, संबंधित विभाग सभी दस्तावेजों और आवेदिका की जानकारी का गहन सत्यापन करता है। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने पर, यदि आवेदिका योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा करती है, तो ₹25,000 की सहायता राशि सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है

यह राशि RTGS (Real-Time Gross Settlement) या DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है, जिससे लाभार्थियों को तेजी और सुरक्षित तरीके से सरकारी सहायता प्राप्त होती है

लाभ प्राप्ति की मुख्य बातें:

  • आवेदन सत्यापन के बाद पात्र महिलाओं की सूची तैयार की जाती है
  • सूची में शामिल लाभार्थियों के बैंक खाते का सत्यापन किया जाता है
  • सरकार द्वारा स्वीकृत ₹25,000 की राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
  • लाभार्थी को राशि प्राप्ति की सूचना SMS या अन्य आधिकारिक माध्यमों से दी जाती है
Home PageClick Here
Check Official NotificationClick Here
Official WebsiteClick Here

बिहार महिला सहायता योजना: निष्कर्ष

बिहार महिला सहायता योजना 2025 उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो तलाकशुदा या परित्यक्ता हैं और आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही हैं। सरकार द्वारा दी जाने वाली ₹25,000 की वित्तीय सहायता से वे स्वावलंबी बन सकती हैं और अपने जीवन को नई दिशा दे सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, सत्यापन के उपरांत यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है, जिससे पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहती है।

यदि आप इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार से संपर्क करें।

आशिक कुमार Shikshabindu.com वेबसाइट के संपादक (Editor) के साथ लेखक भी हैं, जहाँ वे सरकारी नौकरी, सरकारी योजना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आदि से सम्बंधित लेख लिखते हैं। आशिक बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें इस क्षेत्र में 3 साल से अधिक का अनुभव है। वे दिल्ली से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वे अपने अनुभव से Shikshabindu.com पर लिखे गए सभी पोस्ट का संपादन के साथ लेख भी लिखते है.

Leave a Comment